Close Menu
Today Post Live
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Sunday, 14 June 2026 || 22:28
    • About Us
      • Contact Us
        • Privacy Policy
          • Terms and Conditions
          • News Submit
          Facebook X (Twitter) Instagram
          Today Post Live
          • होम
          • देश
          • विदेश
          • राजनीति
          • चुनाव
          • झारखंड
            • कोडरमा
            • खूंटी
            • गढ़वा
            • गिरिडीह
            • गुमला
            • गोड्डा
            • चतरा
            • चाईबासा
            • जमशेदपुर
            • जामतारा
            • दुमका
            • देवघर
            • धनबाद
            • पलामू
            • पाकुड़
            • बोकारो
            • रांची
            • रामगढ़
            • लातेहार
            • लोहरदगा
            • सराइकेला-खरसावां
            • साहेबगंज
            • सिमडेगा
            • हज़ारीबाग
          • बिहार
            • अररिया
            • अरवल
            • औरंगाबाद
            • कटिहार
            • किशनगंज
            • खगड़िया
            • गया
            • गोपालगंज
            • जमुई
            • जहांबाद
            • दरभंगा
            • नवादा
            • नालंदा
            • पटना
            • पश्चमी चंपारण
            • पुरनिया
            • पूर्वी चंपारण
            • बक्सर
            • बांका
            • बेगूसराय
            • भभुआ
            • भागलपुर
            • भोजपुर
            • मधुबनी
            • मधेपुरा
            • मुंगेर
            • मुजफ्फरपुर
            • रोहतास
            • लखीसराय
            • वैशाली
            • शिवहर
            • शेखपुरा
            • समस्तीपुर
            • सारण
            • सहरसा
            • सिवान
            • सीतामढ़ी
            • सुपौल
          • व्यापार
          • खेल
            • क्रिकेट
          • मनोरंजन
            • बॉलीवुड
            • हॉलीवुड
          • शिक्षा
          Today Post Live
          Home»देश»अर्नब गोस्वमाी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
          देश

          अर्नब गोस्वमाी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

          टुडे पोस्ट लाइवBy टुडे पोस्ट लाइवNovember 11, 2020Updated:November 11, 2020No Comments3 Mins Read
          Facebook Twitter WhatsApp Telegram Email
          Share
          Facebook Twitter WhatsApp Telegram Email
          WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now

          नई दिल्ली।

          आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को अंतरिम जमानत मिल गई। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के पश्चात अर्नब को ₹50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यह माना कि मुंबई हाई कोर्ट को मामले में आरोपी को अंतरिम जमानत दे देनी चाहिए थी। कोर्ट ने कहा कि अगर संवैधानिक कोर्ट किसी की स्वतंत्रता का ध्यान नहीं देगी तो फिर कौन करेगा।

          जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अर्नब की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अन्वय नाइक की कंपनी 7 साल से आर्थिक दिक्कत में थी। आशंका है कि उन्होंने अपनी मां की हत्या की और इसके बाद आत्महत्या की। अर्नब ने सभी भेंडर काे भुगतान किया है। केस को दोबारा खोलने के नियमों का पालन नहीं किया गया।

           साल्वे ने अर्नब और रिपब्लिक  के खिलाफ हाल में दर्ज हुए सभी मामलों का हवाला देते हुए कहा कि उनके विरुद्ध एक के बाद एक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। गृह मंत्री के कहने पर केस को दोबारा खोला गया है। उन्होंने केस को सीबीआई के हवाले करने की मांग रखी। मौके पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले पर निचली अदालत में सुनवाई चल रही है।

           जिस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि क्या यह केस वाकई ऐसा है जिसमें हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है। क्या साल्वे के मुवक्किल पर सीधा कोई केस बन रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सिब्बल से पूछा कि क्या यह वाकई भारतीय दंड संहिता की धारा 306 का केस है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता जरूरी अधिकार है।

          उल्लेखनीय हो की खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में अर्नब गोस्वामी को पिछले 4 नवंबर को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें अलीबाग के ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया जहां से कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद  उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने पिछली 9 नवंबर को अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया था।हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया था कि वे अरनव की याचिका का निपटारा 4 दिनों के अंदर करें। अर्नब को  इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक व उसकी मां के द्वारा 2018 में किए गए सुसाइड के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

          WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now
          Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email

          Related Posts

          उन्नाव एक्सप्रेसवे हादसा: दिल्ली से बिहार लौट रही डबल डेकर बस पलटी, दरोगा समेत 6 की मौत, 21 घायल

          May 26, 2026

          शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड में गिरफ्तार तीन शार्प शूटर 13 दिनों के सीआईडी रिमांड पर , पकड़े गए शुटरों में दो बिहार व एक यूपी से

          May 11, 2026

          Suvendu Adhikari ने ली सीएम पद की शपथ, बंगाल में बनी पहली भाजपा सरकार

          May 9, 2026
          Social
          • Facebook
          • Twitter
          • Instagram
          • YouTube
          • LinkedIn
          • Pinterest
          • Telegram
          • WhatsApp

          Trending News

          मोदी सरकार के 12 वर्ष सेवा, सुशासन और विकास को समर्पित : नित्यानंद राय

          रात में मिलने पहुंचा था प्रेमी, ग्रामीणों ने पकड़कर कराई शादी

          बिहार सरकार को बड़ा झटका महाधिवक्ता पीके शाही ने दिया इस्तीफा, कानूनी गलियारों में बढ़ी हलचल

          ज्ञान बिंदु कोचिंग संचालक के भाई की नेपाल में मौत, हत्या की आशंका पर उठे सवाल

          बिहार में खरीफ महाभियान-2026 की शुरुआत, किसानों को मिलेगी आधुनिक खेती की जानकारी-सम्राट चौधरी

          © 2026 TODAYPOST NEWS NETWORK. Designed by Microvalley Infotech Pvt Ltd.

          Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.