आरा।
सिविल कोर्ट के एडीजे-9 मनोज कुमार की अदालत ने सोमवार को चिर्चित बैग व्यवसायी हत्याकांड मामले में खुर्शीद कुरैशी समेत दस दोषियो को फांसी की सजा सुनाई है। वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सजा सुनाते हुए न्यायालय ने दोषियो पर विभिन्न धाराओं के तहत 2.60 लाख जुर्माना भी लगाया है। सजा पाने वालो में खुर्शीद कुरैशी के अलावा उसके भाई अब्दुल कुरैशी, राजू खान, अनवर कुरैशी, अहमद मियां, बबली मियां, तौशिफ आलम, फुरचन उर्फ फुचन मियां, गुड्डू मियां व शमशेर मियां शामिल है।
न्यायालय ने आरोपितो को हत्या, अपराधिक षड्यंत्र आर्म्स एक्ट व रंगदारी के लिए भय पैदा करने में दोषी पाया। मालूम हो कि आरा नगर थाना के चित्रटोली रोड स्थित शोभा मार्केट में दिनदहाड़े 6 दिसंबर 2018 को अंधाधुंध फायरिंग कर बैग कारोबारी इमरान खान की हत्या कर दी गई थी। फायरिंग में व्यवसायी इमरान के भाई अकील अहमद और एक बीएसएनएल कर्मी को भी गोली लगी थी।
घटना को लेकर जख्मी अकील अहमद के बयान पर खुर्शीद कुरैशी सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में आरोप लगाए गए थे कि दोषियों ने 10 लाख रूपए की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी के पैसे देने से इंकार करने पर अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या की घटना को अंजाम दिया है।

