Hazaribagh: अपर जिला सत्र न्यायाधीश 06 काशिका एम प्रसाद की अदालत ने सोमवार को चर्चित आजसू नेता तिलेश्वर साहू हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी विधायक उमाशंकर अकेला के पूर्व विधायक प्रतिनिधि कांग्रेस नेता बिनोद कुमार यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले में न्यायालय ने गत एक मार्च को धारा 302, 307, 120 बी, 34 भादवि के तहत दोषी करार दिया था। जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। मामले के अन्य आरोपी गणेश शंकर उर्फ चुहवा उर्फ सेठ जी जो पीएलएफआई के लिए काम करता था, उसपर भी पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया था। लेकिन ट्रायल के दौरान ही उसकी मौत बिहार में हो गई थी। जिसके कारण उसका केश क्लोज हो गया। 8 साल तक चले इस ट्रायल में अपर लोक अभियोजक भारत राम अभियोजन पक्ष के गवाहों का साक्ष्य करवाया और सरकारी पक्ष रखा। सूचिका साबी देवी के तरफ से वरीय अधिवक्ता निर्वतमान अपर लोक अभियोजक सतीश कुमार सिन्हा ने अभियोजन पक्ष रखा।
उल्लेखनीय हो कि 8 मार्च 2014 को तत्कालीन आजसू नेता तिलेश्वर साहू की हत्या गोली मारकर उसक समय कर दी गई थी जब वे अपने घर बरही हाउस के पास विश्व महिला दिवस के अवसर पर महिला सम्मेलन कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद महिलाओं के साथ मिल रहे थे। इसी दौरान एक अपराधी नीतीश कुमार आया और सामने से गोली मार कर फरार हो गया। घटना के बाद वह फरार हो गया था। लेकिन लोगों ने पीछा कर करसो पूल के पास धर दबोचा था। वह नालंदा का शूटर था। इस मामले में मृतक तिलेश्वर साहू की पत्नी साबी देवी ने बरही थाना में कुल छह अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। जिसमे गोली मारने वाला नीतीश कुमार की भी मौत हो चुकी है। एक अभियुक्त राहुल कुमार का केश किशोर न्यायलय में चल रहा है। जबकि दो अन्य का चार्जशीट आना बाकी है।
मामले में बिनोद यादव को मुख्य आरोपी बनाया गया था। पुलिस की जांच में यह बात सामने आयी थी कि बिनोद यादव ने ही शूटर को कोनरा आजाद मुंहल्ला के एक घर में रखवाया था। अपराधी कई दिनों के रेकी के बाद घटना को अंजाम दिया। शूटर नीतीश कुमार के पकड़े जाने के बाद ही उस कमरा की तलाशी ली गई थी। जहां से हथियार एवं अन्य विस्फोटक सामग्री मिली थी। उसी समय बिनोद यादव को गिरफ्तार किया गया था। लगभग 3 साल जेल में रहने के बाद हाई कोर्ट से बेल मिली थी। अब उन्हें आजीवन कारावास की सजा काटनी होगी।
बरही विधानसभा के महिला दीदियों को मिला न्याय: साबी देवी
न्यायालय का फैसला आने के बाद स्व तिलेश्वर साहू की पत्नी साबी देवी ने कोर्ट का फैसला का सम्मान करते हुए कहा की बरही के जन जन के नेता शहीद तिलेश्वर साहू की हत्या के मुख्य आरोपी बिनोद यादव को आजीवन कारावास मिला है। बरही विधान सभा की महिला दीदियों को न्याय मिला है। वहीं तिलेश्वर साहू के पुत्र एवं टीएसएस अध्यक्ष अरुण कुमार साहू ने कहा की तिलेश्वर साहू हत्याकांड में पर्दे के पीछे भी कई लोग शामिल थे। जिसकी खुलासा होनी चाहिए। उनके पिता की हत्या राजनीतिक साजिश के तहत हुई थी। बिनोद यादव को बताना चाहिए की उन्होंने किस राजनीतिक नेता के कहने पर इतना बड़ा षड्यंत्र रचा।