रांची। दीपावली और छठ में संभावित वायु प्रदूषण को लेकर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आदेश जारी किया है। आदेश में वायु प्रदूषण(ध्वनि प्रदूषण समेत अन्य) को नियंत्रित रखने को कहा गया है। पर्षद के सदस्य यतींद्र कुमार दास ने कहा कि दीपावली के दिन मात्र दो घंटे ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। इसके लिए रात 8 बजे से 10 का समय तय किया गया है। पर्षद ने आदेश में कहा है कि इस वर्ष झारखंड के सभी जिलो के शहरी क्षेत्रो का गुणवत्ता स्तर अच्छा या संतोषजनक है। ऐसे में वहां पटाखो की विक्री की जा सकेगी जिनकी ध्वनि सीमा 125 डेसिबल से कम हो। छठ के साथ क्रिसमस, गुरूपर्व और नववर्ष के मौके पर भी दो घंटे ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी।
पार्षद के मुताबिक पटाखे बेचने और जलाए जाने के मामले में जारी आदेश का पालन जरूरी है। नहीं मानने पर आईपीसी की धारा 188 एवं वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत विधि सम्मत कार्रवाई संबंधित जिलों के डीसी के स्तर से की जाएगी।
पर्षद ने दीपावली की रात 8 से 10 तक पटाखे चलाने को कहा है। साथ ही गुरुपर्व पर भी यही समय सीमा रहेगी। छठ में प्रातः छह से आठ बजे तक तथा क्रिसमस और नववर्ष के दिन मध्य रात्रि 11.55 से मध्य रात्रि 12.30 तक ही इसकी इजाजत रहेगी। इस आदेश का पालन हर हाल में करना होगा।