रांची।
अब 40 से कम उम्र वालों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। इसको लेकर ऑनलाइन प्रावधानों में बदलाव कर दिए गए हैं। इस आयु वर्ग के लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट के जगह इस आशय का self-declaration देना होगा कि वे किसी भी प्रकार की गाड़ी चलाने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ हैं। नए प्रावधानों के तहत 40 से अधिक उम्र वालों को लाइसेंस बनाने में मेडिकल सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन अपलोड करना होगा। लाइसेंस के रिन्यूअल के भी मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। इसको लेकर जिला परिवहन विभाग के पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है ।
रांची डीटीओ ने लंबित आवेदनों की बढ़ोतरी को देखते हुए लर्निंग लाइसेंस के लिए 50 और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 40 और स्लाॅट उपलब्ध कराया है। इस तरह अब लर्निंग लाइसेंस के लिए कुल 100 और ड्राइविंग के लिए 140 स्लॉट उपलब्ध है। करोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद डीटीओ कार्यालय में सप्ताह के 5 दिन लर्निंग लाइसेंस के लिए 50 और ड्राइविंग के लिए 100 स्लॉट बुक हो रहे थे। मालूम हो कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले लर्निंग लाइसेंस जारी होता है और इसे बनवाने के लिए अन्य कागजातों के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिया जाता था।


