Bihar News : पटना। चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर फैजल खान उर्फ खान सर को कोचिंग विवाद से जुड़े मामले में एक बार फिर न्यायिक राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट में शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने उनकी अंतरिम सुरक्षा को अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया। इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक खान सर के खिलाफ किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत के समक्ष मामले से संबंधित केस डायरी प्रस्तुत की। अदालत ने केस डायरी को रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा कि उसके तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल न्यायालय ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
अदालत के इस फैसले के बाद खान सर को 25 जून तक गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। यह फैसला उनके लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है। वहीं, मामले में उनके साथ जुड़े तीन स्टाफ सदस्यों को भी अदालत से अस्थायी संरक्षण प्राप्त हुआ है। पुलिस जिन लोगों की तलाश कर रही थी और जिनके खिलाफ कार्रवाई की संभावना जताई जा रही थी, उनके विरुद्ध भी फिलहाल कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा।
खान सर की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अरविंद कुमार ने सुनवाई के बाद बताया कि अदालत ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत केस डायरी को स्वीकार कर लिया है और अब उसके विभिन्न पहलुओं का परीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अदालत 23 जून तक केस डायरी का अध्ययन कर सकती है, जबकि 25 जून को मामले की अगली महत्वपूर्ण सुनवाई होने की संभावना है।
अधिवक्ता के अनुसार, अगली सुनवाई में अदालत पुलिस और बचाव पक्ष दोनों की दलीलों पर विचार करेगी। इसके बाद ही यह तय होगा कि मामले में आगे क्या कार्रवाई की जानी है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी पर लगी रोक को आगे बढ़ाए जाने से खान सर को बड़ी राहत मिली है। साथ ही उनके तीन सहयोगियों को भी न्यायालय से संरक्षण मिलने के कारण फिलहाल किसी प्रकार की दबावपूर्ण कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।
गौरतलब है कि कोचिंग विवाद से जुड़ा यह मामला लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है और शिक्षा जगत के साथ-साथ बड़ी संख्या में छात्र भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। अब सभी की निगाहें 25 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि उस दिन अदालत केस डायरी, उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों का परीक्षण करने के बाद मामले की आगे की दिशा तय करेगी। फिलहाल खान सर और उनके सहयोगियों को मिली अंतरिम राहत बरकरार है।


