Jharkhand News: झारखंड में जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को हाई कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत ने सरकार के नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) से जवाब मांगा है।
मामले में सरकार की ओर से जारी अधिसूचना को चुनौती देते हुए तीन अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अमृतांश वत्स और पीएएस पति ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा।
दो याचिकाओं में दीपमाला एवं अन्य तथा सोनम कुमारी ने जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा के विज्ञापन संख्या 1/2024 को रद्द करने के सरकार के फैसले को चुनौती दी है। वहीं, सौरव सिंह एवं अन्य की ओर से दायर याचिका में जेपीएससी की फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा के विज्ञापन संख्या 18/2023 के आधार पर हुई नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश को चुनौती दी गई है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता सोनम कुमारी की ओर से अदालत को बताया गया कि उन्होंने दूसरी नौकरी छोड़कर जेपीएससी के माध्यम से मिली नियुक्ति पर योगदान किया था। उन्हें 24 नवंबर 2025 को नियुक्ति पत्र मिला था और उन्होंने प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया था। इसके बाद अचानक 18 अगस्त को राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर उनकी नियुक्ति रद्द करने का आदेश दे दिया। याचिकाकर्ता ने सरकार के इस निर्णय को निरस्त करने की मांग की।
दरअसल, सीआईडी जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने 18 अगस्त की देर रात टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी। सरकार ने वर्ष 2014 से आयोजित विभिन्न नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित अनियमितताओं की जांच कराने की भी बात कही थी।
इसके बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर कई परीक्षाओं को रद्द करने, कुछ की प्रक्रिया स्थगित करने और अन्य परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखने का फैसला किया। अधिसूचना के अनुसार 22 परीक्षाएं रद्द, छह परीक्षाओं की प्रक्रिया स्थगित और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखा गया है।
हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्तियों को लेकर सरकार के फैसले पर फिलहाल रोक रहेगी। मामले की अगली सुनवाई में सरकार और जेपीएससी के जवाब के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।


