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          Home»झारखंड»झारखंड हाईकोर्ट ने धोनी को नोटिस जारी किया, 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला
          झारखंड

          झारखंड हाईकोर्ट ने धोनी को नोटिस जारी किया, 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला

          today post liveBy today post liveNovember 13, 2024No Comments3 Mins Read
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          झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा रांची की निचली अदालत में दायर किए गए 15 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी के मामले में सुनवाई की। अदालत ने मामले के प्रतिवादी महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस जारी कर उन्हें जवाब दायर करने का निर्देश दिया है।

          15 करोड़ के धोखाधड़ी का आरोप: धोनी का दावा

          मिहिर दिवाकर, जो अरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं, ने अपनी ओर से अधिवक्ता अवनीश शेखर के माध्यम से अदालत में अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि धोनी ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि 2017 में अरका स्पोर्ट्स और धोनी के बीच हुए एक समझौते का उल्लंघन हुआ था, जिससे धोनी को लगभग 15 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

          शिकायत और संज्ञान आदेश को चुनौती

          अधिवक्ता अवनीश शेखर ने अदालत से शिकायतवाद और निचली अदालत द्वारा जारी संज्ञान आदेश को निरस्त करने की मांग की है। यह मामला 2017 में धोनी और मिहिर दिवाकर के बीच क्रिकेट अकादमी को लेकर हुए समझौते से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि अरका स्पोर्ट्स ने समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया, जिससे धोनी को वित्तीय हानि हुई।

          2017 का समझौता और धोखाधड़ी का आरोप

          जानकारी के अनुसार, अरका स्पोर्ट्स और धोनी के बीच 2017 में यह समझौता हुआ था, जिसमें धोनी की क्रिकेट अकादमी की फ्रेंचाइजी की फीस और लाभ का एक हिस्सा अरका स्पोर्ट्स को मिलना था। हालांकि, धोनी का आरोप है कि कंपनी ने इन शर्तों का पालन नहीं किया, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ।

          कोर्ट ने धोनी को जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश

          अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस जारी कर उनके जवाब का इंतजार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि धोनी को जल्द से जल्द अपना जवाब दायर करना होगा, ताकि इस मामले की आगे की सुनवाई की जा सके।

          निचली अदालत का आदेश और आगे की प्रक्रिया

          इस मामले में निचली अदालत ने 20 मार्च को मिहिर दिवाकर, उनकी पत्नी सौम्या दास और अरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ संज्ञान आदेश पारित किया था। अब हाईकोर्ट ने इस आदेश को चुनौती देने वाली क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई की और धोनी को नोटिस जारी किया।

          आखिरी फैसला: क्या होगा धोनी और दिवाकर के बीच विवाद का अंत?

          यह मामला अब हाईकोर्ट में विचाराधीन है और दोनों पक्षों को इस पर अपने तर्क प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। ऐसे में यह देखना होगा कि धोनी और मिहिर दिवाकर के बीच चल रहा यह विवाद किस दिशा में बढ़ता है

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          Jharkhand High Court Mahendra Singh Dhoni Ranchi News
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