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          Home»Headline»Araria: चर्चित छोटू हत्याकांड मामले में आठ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
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          Araria: चर्चित छोटू हत्याकांड मामले में आठ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

          टुडे पोस्ट लाइवBy टुडे पोस्ट लाइवJuly 9, 2024No Comments2 Mins Read
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          Araria :  अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार की अदालत ने मंगलवार को  चर्चित छोटू कुमार के नृशंस हत्याकांड मामले में आठ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।  सजा पाने वाले दोषियों में निर्भय यादव,धीरेंद्र यादव,रविकांत यादव,शशिकांत यादव,रूबी देवी,पवन यादव,मिथिलेश यादव,चंदन यादव शामिल हैं। कोर्ट ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास के साथ साथ दस दस हजार रुपये के जुर्माने की भी सजा अपने फैसले में सुनाई। जुर्माने की राशि की अदायगी नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश दिया गया है।

          दरअसल मामला रानीगंज थाना क्षेत्र के दो गांव बरहुआ और रहरिया से जुड़ा है। बरहुआ गांव के धीरेंद्र यादव की 19 साल की बेटी आरती और रहरिया गांव के 22 साल के छोटू यादव के बीच फोन पर शुरू हुई बातचीत प्रेम प्रसंग में बदल गई थी और दोनों की बात शादी तक पहुंच गई थी।छोटू हत्याकांड के बाद आरती ने मुखर होते हुए कहा था कि उसके परिवार वालों को दोनों के संबंध की बात पता चल गया था और शादी के लिए छोटू को फोन करके बुलाकर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया था और रातभर बुरी तरह मारपीट के बाद करंट लगाकर छोटू की हत्या कर दी गई।छोटू के साथ हुए नृशंसता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि आरोपितों ने उनके हाथ पैर के नाखून तक उखाड़ लिया था।मामले में प्रेमिका आरती ने अपने जीजा जी,भाई और पिता पर हत्या का सीधा आरोप लगाया था।छोटू के दाह संस्कार में भी आरती शामिल हुई थी।

          मामले में शिकायतकर्ता मृतक छोटू कुमार के पिता उमेश यादव खुद थे।  उन्होने  छोटू कुमार की हत्या प्रेम प्रसंग में 06 जुलाई 2022 के अहले सुबह साढ़े तीन बजे नृशंसतापूर्वक कर दिए जाने का आरोप लगाया था।बरहुआ वार्ड संख्या चार स्थित धीरेंद्र यादव के आवासीय घर में छोटू को बंद कर लाठी डंडा और लोहे के रॉड से मारपीट करने के साथ साथ बिजली का करंट लगाकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद छोटू की प्रेमिका ही हत्याकांड के खिलाफ मुखर हो गई थी और आरोपितों के खिलाफ मुखर थी,जिसको लेकर मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में था।

          मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रभा कुमारी ने निर्मम हत्या के लिए फांसी की सजा की कोर्ट से मांग की।जबकि बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता देवनारायण सेन और मुजाहिद हुसैन ने कोर्ट से कम से कम सजा देने की गुहार लगाई।

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          Bihar Crime News Chotu murder case life imprisonment Raniganj Police Station Area
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