पलामू।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निरूपम कुमार की अदालत ने शनिवार को मिड डे मील की राशि गबन करने के मामले में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सतबरवा की माता समिति के अध्यक्ष केश्वरी भुईंया व संयोजिका ममता देवी को तीन तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। दोनो पर 20 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। मालूम हो कि वर्ष 2019 में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी पांडेय प्रेम प्रकाश शर्मा ने दोनो के खिलाफ राशि गबन को लेकर सतबरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। पीपी मुकेश कुमार ने बताया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय,सतबरवा में मिड डे मील की राशि गबन की गई थी। यह राशि 12.87 लाख की थी। इस मामले में न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए माता समिति के अध्यक्ष और संयोजिका को तीन तीन वर्ष की सजा सुनायी है।


