मुजफ्फरपुर।
बाबा रामदेव और आईएमए के बीच जारी एलोपैथी बनाम आयुर्वेद विवाद को लेकर अधिवक्ता सुधीर कुमार मिश्रा ने बुधवार को मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में एक परिवाद पत्र दायर किया है, जिसकी सुनवाई की तिथि 7 जून को निर्धारित की गई है। यह परिवाद पत्र पतंजलि विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थान के संयोजक स्वामी रामदेव के खिलाफ दायर की गई है।
परिवादी सुधीर कुमार मिश्रा ने परिवाद पत्र में आरोप लगाया है कि 21 मई को स्वामी रामदेव ने विभिन्न टीवी चैनलो पर एलोपैथी चिकित्सा विज्ञान को स्टुपिड करार देते हुए कोरोना से हुई डॉक्टरो की मौत का मजाक उड़ाया है। बाबा रामदेव ने इस दौरान टीकाकरण अभियान का भी मजाक उड़ाया है। यह भी आरोप लगाए गए है कि बाबा रामदेव ने टीकाकरण को लेकर जारी भ्रम को बढ़ावा दिया है। परिवाद पत्र में महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत बाबा रामदेव पर कानूनी कार्रवाई करने की प्रार्थना की गई है।