रांची।
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा. रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने गुरूवार को सुनवाई करते हुए ई-पास की खत्म करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। सभी पक्षो को सुनने के बाद बेंच ने कहा कि ई-पास जरूरी है। सब्जी, दूध लाने के लिए मोटरसाईकिल से जाने की जरूरत नहीं है। पैदल चलकर यह काम किया जा सकता है।
हाई कोर्ट ने कहा कि यह कदम कोरोना की रोकथाम के लिए उठाया गया है और राज्य सरकार का यह नीतिगत निर्णय है। मालूम हो कि रांची के धुर्वा निवासी राजन कुमार सिंह ने ई पास खत्म करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अनूप अग्रवाल के मुताबिक यह याचिका लोकल मुवमेंट के लिए ई-पास की बाध्यता खत्म करने के निर्देश जारी करने को लेकर दाखिल की गई थी। याचिका में ई-पास लेने की जटिल प्रक्रिया और इसको लेकर आदेश की खामियो की ओर ध्यानाकर्षित कराया गया था।