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रांची।
झारखंड उच्च न्यायालय ने JPSC की कंबाइंड सिविल सेवा 2021 में उम्र सीमा में छूट मांगने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया। इससे याचिका कर्ताओं को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर ने याचिका पर सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद उम्र सीमा में छूट देने से इंकार कर दिया। याचिका मुकेश कुमार और अमित कुमार ने उम्र सीमा की छूट दिए जाने को लेकर दाखिल की थी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से जेपीएससी परीक्षा के उम्र की कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2016 को घटाकर अगस्त 2011 करने की मांग की थी । राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन और जेपीएससी की तरफ से अधिवक्ता संजोए पीपलवाल और प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा। जबकि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने बहस किया था।
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