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रांची।
झारखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व डीजीपी डीके पांडे और उनके परिजनों को दहेज प्रताड़ना के मामले में राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दिया है। पूर्व डीजीपी सहित उनकी पत्नी पूनम पांडे और बेटे शुभांगन के खिलाफ बहू रेखा मिश्रा ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को गुरुवार को सशरीर अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था। जिसके आलोक में वे सभी पेश हुए थे। दोनों पक्षों ने मध्यस्थता के जरिए आपसी सहमति से मामला सुलझाने का आवेदन दिया। जिसके आधार पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया गया। मालूम हो कि बहू रेखा मिश्रा ने 26 जून 2020 को दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए रांची के महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी
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