Palamu News: झारखंड के पलामू जिले की सगुना पंचायत की मुखिया मंजू देवी पर अबुआ आवास योजना में भारी अनियमितता बरतने के आरोप में बड़ी कार्रवाई की गई है। पंचायती राज विभाग, रांची के उपनिदेशक शैलेश कुमार ने विभागीय मंत्री की स्वीकृति के बाद मंजू देवी को निलंबित कर दिया है।
आरोप है कि मुखिया ने सरकारी दिशानिर्देशों को दरकिनार करते हुए लाभुकों का चयन मनमाने ढंग से किया। पात्र व्यक्तियों को योजना से वंचित रखा गया जबकि आर्थिक रूप से संपन्न और अयोग्य व्यक्तियों को लाभ दे दिया गया।
जिला प्रशासन को यह मामला तब संज्ञान में आया जब राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रधानमंत्री आवास योजना और अबुआ आवास योजना में लाभुकों की पात्रता की जांच कराए जाने की सिफारिश की। उपविकास आयुक्त को भेजे गए पत्र के आधार पर जिलास्तरीय जांच समिति का गठन हुआ, जिसमें पाया गया कि सगुना पंचायत में योजनाओं के क्रियान्वयन में भारी गड़बड़ी हुई है।
मुखिया मंजू देवी को इस मामले में स्पष्टीकरण देने को कहा गया था, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद उपविकास आयुक्त ने मुखिया की वित्तीय शक्तियों को जब्त करने और उन्हें पद से निलंबित करने की अनुशंसा की।
जांच प्रतिवेदन और प्रशासनिक अनुशंसा के आधार पर अब मुखिया को सस्पेंड कर दिया गया है। उनके पद से जुड़ी सभी शक्तियां तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी गई हैं।
यह कार्रवाई शासन की उस नीति को बल देती है जिसमें पारदर्शिता और पात्रता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

