Patna News:- बिहार के दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक मिश्रीलाल यादव की विधानसभा सदस्यता पुनः बहाल कर दी गई है। उन्हें मारपीट के एक पुराने मामले में दो साल की सजा मिलने के बाद सदस्यता गंवानी पड़ी थी, लेकिन अब पटना हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद उनकी सदस्यता को फिर से मान्यता दी गई है।
पूरा मामला वर्ष 2019 का है जब समैला गांव निवासी उमेश मिश्रा ने मिश्रीलाल यादव के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई थी। निचली अदालत ने भाजपा विधायक को तीन महीने की जेल और 500 रुपये जुर्माना, बाद में दो साल की सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई थी। इसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट, दरभंगा ने भी इस सजा को बरकरार रखा, जिसके चलते उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी।
हालांकि, विधायक मिश्रीलाल यादव ने इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां से 18 जुलाई 2025 को उन्हें दोषमुक्त करार दिया गया। इसके बाद उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को पत्र लिखकर सदस्यता बहाल करने की मांग की, जिस पर बिहार विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी करते हुए सदस्यता बहाल कर दी है।
सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अब उनकी सजा और दोषसिद्धि दोनों रद्द कर दी गई है, इसलिए पूर्व में जारी सदस्यता समाप्ति की अधिसूचना भी निरस्त मानी जाएगी।
मिश्रीलाल यादव ने इस पूरे प्रकरण को विपक्ष की राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा है कि न्याय की जीत हुई है और जनता की सेवा के लिए अब वे फिर से पहले की तरह सक्रिय रहेंगे।


