रांची
झारखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को बड़ी राहत देते हुए दलबदल मामले में स्पीकर के समक्ष चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने गुरूवार को कार्रवाई पर रोक लगाते हुए स्पीकर और राज्य सरकार से जवाब भी मांगा। मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी को निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय हो कि भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और विधायक विरंची नारायण की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई बुधवार को हुई थी। सुनवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन तथा चुनाव आयोग की ओर से आकाशदीप कुमार व भाजपा की तरफ से अधिवक्ता आर बेंटकरमन ने पक्ष रखा, जबकि बाबूलाल मरांडी की ओर से अधिवक्ता आरएन सहाय ने दलीले दी। लगभग 3 घंटे तक चली सुनवायी में बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दलबदल पर लिए गए संज्ञान को निरस्त करने का पक्ष रखा। दलीले सुनने के पश्चात उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन एवं जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने आज आदेश पारित करने की तिथि निर्धारित की थी।