Araria News: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार की अदालत ने बहू की दबिया से गला काटकर निर्मम हत्या करने के बाद शौचालय के टंकी में शव को फेंक देने के मामले में गुरुवार को दोषी सास ससुर को आजीवन कारावास के साथ-साथ दस हजार रुपये की आर्थिक दंड की सजा सुनाई । न्यायालय ने सत्र वाद संख्या 200/24 में दोनों ही दोषियों की सजा सुनाया।
सजा पाए जाने वाले सास ससुर काे न्यायालय ने भादवि की धारा 302,201 के अंतर्गत दोषी करार दिया। दोषी करार दिए गए अभियुक्तों में रानीगंज के 70 वर्षीय कोकण शर्मा पिता स्व.अनुरोध शर्मा और 60 वर्षीय महावती शर्मा पति कोकण शर्मा है।
मामला रानीगंज थाना से संबंधित है।घटना के सूचक मृतका रंजू देवी के भाई पूर्णिया बनमनखी के धीमा वार्ड संख्या चार निवासी अमर शर्मा पिता – स्व. मानो शर्मा है। इनके द्वारा कुल छह लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी,जिसमें राजू शर्मा, ललिता देवी, सोनिया देवी, पिता – कोकण शर्मा और उनके दमाद सुबोध शर्मा को भी अभियुक्त बनाया गया था, जिनके विरुद्ध पुलिस ने पूरक अनुसंधान लंबित रखा है ।
दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार मृतका रंजू देवी का विवाह 20 -25 वर्ष पूर्व हुई थी और उनके पति बाहर कमाते थे। मृतका को तीन बच्चे भी थे। मृतका के सास ससुर व अन्य लोग मृतका के नाम के जमीन को बेचने के लिए दबाब दिया करते थे और नहीं मानने पर 12-13 अगस्त की रात्रि को रंजू देवी जब अपने सुसराल गोपालपुर में सोई हुई थी तो सोए हुए अवस्था में ही उनकी हत्या दबिया से गला काटकर कर दी गई थी और लाश को शौचालय की टंकी में छुपा दिया गया था ।सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रभा कुमारी और बचाव पक्ष की ओर से लीगल एड डिफेंस कौंसिल के चीफ विनय कुमार ठाकुर ने अपनी अपनी दलीले न्यायालय के समक्ष रखा । दोनो ही पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने दोषियों को सजा सुनाई।