कैबिनेट : बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 की स्वीकृति सहित 25 एजेंडों पर लगी मुहर
Patna: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के साथ ही 25 एजेंडा पर मुहर लगी है। मनरेगा के तहत बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है। बेरोजगारी का आवेदन देने के बाद आवेदक को पंद्रह दिन के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो राज्य सरकार रोजगार मांगने वाले को मांग की तिथि से तय सीमा के भीतर दैनिक बेरोजगारी भत्ता देगी।
कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के तहत एएनएम और जीएनएम कुल 247 पदों की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा श्रम संसाधन विभाग के तहत कारखाना निरीक्षक के चार पद एवं उप कारखाना निरक्षक के 4 पद मिलाकर कुल 8 पदों की स्वीकृति दी गई। राज्य कर्मियों के वर्तमान किराया दर के मकान किराया भत्ता में संसोधन किया गया। बिहार सरकार के राज वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज कर्मियों के मकान किराया भत्ता के वर्तमान दर में संशोधन किया जाएगा।
कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के तहत दलित महादलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत चलने वाले तालीम मरकज, टोला सेवक के करीब 10 हजार लाभुकों के लिए 7 अरब 74 करोड़ 24 लाख 89 हजार 895 रुपये सहायक अनुदान की राशि की निकासी एवं व्यय के लिए आज कैबिनेट में मंजूरी मिली है। वहीं, बिहार आकस्मिकता निधि को वित्तीय वर्ष 2024-25 में अस्थाई रूप से बढ़कर 10000 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा आशुतोष कुमार तीन मुंसिफ सह न्यायिक दण्डधिकारी प्रथम श्रेणी बाढ़ पटना को दंड स्वरुप सेवा से बर्खास्त किया गया है।
कैबिनेट की बैठक में बिहार भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत भूमि सर्वेक्षण का काम करने वाले नियमित और संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के सेवा विस्तार का प्रस्ताव भी पास कर दिया गया। इसके अलावा 15 साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की योजना को मंजूरी दी गई है। गोपालगंज जिले के कटैया अंचल में एक लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र लगाया जाएगा। संयंत्र लगाने के लिए पशु मत्स्य संसाधन विभाग को नि:शुल्क अंतरविभागीय हस्तांतरण को मंजूरी दी गई है।