Ranchi: ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में मंगलवार को रांची के बरियातू रोड स्थित सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन सहित अन्य भूमि घोटाले मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने छवि रंजन की याचिका खारिज करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है।
इससे पूर्व पांच अगस्त को कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान प्रार्थी के वकील ने कहा था कि छवि रंजन मामले में निर्दोष है। उन पर मनी लांड्रिंग का केस नहीं बनता है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाये। इसका विरोध ईडी के वकील शिव कुमार ने किया था। उनकी ओर से कहा गया था कि छवि रंजन फर्जीवाड़ा कर भूमि खरीद-बिक्री मामले के मुख्य सूत्रधार हैं।
उल्लेखनीय है कि रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और बड़गांई के राजस्व कर्मचारी सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर 13 अप्रैल को ईडी ने छापेमारी की थी। इस दौरान बड़ी संख्या में जमीन के फर्जी डीड, मुहर एवं अन्य कागजात ईडी को मिले थे। इसके बाद 14 अप्रैल को ईडी ने सात आरोपितों को गिरफ्तार किया था। इन पर जमीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ करने का आरोप था। बाद में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को इस मामले में संलिप्तता के आधार पर चार मई को गिरफ्तार किया गया था। आईएएस छवि रंजन बीते तीन माह से जेल में बंद हैं।