रामगढ़/हजारीबाग । हजारीबाग रामगढ़ जिला का बहुचर्चित आईपीएल गोला गोलीकांड में हजारीबाग एमपी एमएलए कोर्ट ने रामगढ़ विधायक ममता देवी एवं अन्य 12 को 5 साल की सजा सहित 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है। एमपी एमएलए कोर्ट ने पिछली सुनवाई दौरान कोर्ट ने विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को दोषी करार दिया था। व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायाधीश विशेष न्यायालय एमपी एमएलए की अदालत ने रजरप्पा थाना कांड संख्या 17/2016 में सुनवाई करते हुए मुख्य विधायक ममता देवी, राजीव जयसवाल, कुंवर महतो, दिलदार अंसारी, भावेश्वर भगत, यदु महतो, मनोज, पूजा, कालेश्वर महतो, लाल बहादुर महतो, वासुदेव प्रसाद, आदिल इनामी,अभिषेक कुमार सोनी और सुभाष महतो को भादवि की धारा 147, 148,149,341,353,324 325,326,340,338,309,504,506 427 और 435 में दोषी पाया था।
रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे कोर्ट
वहीं विधायक ममता देवी और भाजपा नेता राजीव जयसवाल के सैकड़ों समर्थक आज 13 दिसंबर को हजारीबाग कोर्ट गए हैं। लगभग कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कोर्ट में सजा की सुनवाई सुनने के लिए पहुंचे हैं। कोर्ट द्वारा 5 वर्षों की सजा सुनाए जाने के बाद लोगों के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया। दोषी करार दिए गए लोगों के सगे संबंधी रोते बिलखते दिखे। कोट से बैरंग लौट कर अपने-अपने घर पहुंचे वही जाते वक्त विधायक ममता देवी कोट पर विश्वास रखने की बात कही।
20 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में आईपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर कंपनी के सामने ममता देवी के नेतृत्व नागरिक चेतना मंच के बैनर तले 150-200 संख्या में ग्रामीण धरना पर बैठे थे। इस दौरान ग्रामीण उग्र हो गए थे। सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई थी। पुलिस और ग्रामीणों में जोरदार झड़प हो गई। पुलिस को आत्मरक्षा और बचाव के लिए फायरिंग करनी पड़ी थी। इस घटना में कुछ लोगों की मौत और करीब तीन दर्जन लोग घायल भी हो गए थे। सुरक्षा में बतौर मजिस्ट्रेट तैनात सीओ, बीडीओ और थानेदार सहित अन्य जवानों को भी चोटें आयी थीं। गोली कांड को लेकर रजरप्पा और गोला थाना कांड में चार अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इनमें गोला थाना में कांड संख्या 65/2016 , रजरप्पा थाना कांड संख्या 81/2016 और गोला थाना कांड संख्या 79/2016 शामिल हैं।