Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट से पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में मुख्य साजिशकर्ता गोपाल सिंह पातर उर्फ राजा पीटर को बुधवार को जमानत मिल गई। न्यायाधीश एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कुछ शर्तों के साथ जमानत के आदेश दिए।
इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट से दो बार राजा पीटर की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी जमानत याचिका मेरिट के आधार पर खारिज हो चुकी थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि राजा पीटर साढे छह साल से जेल में हैं एवं इस मामले में गवाहों की संख्या भी काफी अधिक है, ऐसे में उन्हें जमानत प्रदान की जाए।
इस मामले में राजा पीटर को मुख्य साजिशकर्ता मानते हुए एनआईए ने उन्हें नौ अक्टूबर, 2017 को गिरफ्तार किया था। इस मामले में एनआईए ने करीब पांच प्रोटेक्टेड गवाहों के बयान दर्ज कराये हैं। एनआईए इस मामले की जांच 28 जून, 2017 से कर रही है।
दरअसल, नौ जुलाई, 2008 को बुंडू के एसएस हाई स्कूल में एक समारोह के दौरान रमेश सिंह मुंडा सहित चार लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रांची पुलिस के अलावा सीआईडी भी इस हत्याकांड की जांच कर चुकी है, लेकिन हत्यारे तक नहीं पहुंच सकी थी। इसी मामले में राजा पीटर के अंगरक्षक शेषनाथ सिंह खरवार को सात अक्टूबर, 2017 को गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले में शामिल रहे नक्सली कुंदन पहन ने राज्य पुलिस के सामने 27 मई, 2017 को समर्पण किया था।