रांची।

झारखंड हाईकोर्ट ने गुरूवार को मनरेगा योजनाओं में गड़बड़ी के मामले की सुनवाई करते हुए ईडी काे राज्य की वरिष्ठ आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डा. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने ईडी से कहा कि वह अपनी जांच का निष्कर्ष अगले चार सप्ताह के भीतर कोर्ट को बताए। वहीं याचिकाकर्ता से भी अपनी जानकारी कोर्ट को बताने को भी कहा है।
मालूम हो कि मामला खूंटी जिला में मनरेगा योजना के तहत हुई गड़बड़ियों से जुड़ा है। याचिकाकर्ता अरूण कुमार दूबे ने योजनाओं की गड़बड़ी की जांच को लेकर जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका कर्ता ने योजनाओं की गड़बड़ी में तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल की भूमिका की जांच ईडी और सीबीआई से कराने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की भी इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि वर्ष 2006 से 2010 के बीच मनरेगा योजना में 18.76 करोड़ रूपए के फर्जीवाड़ा से जुड़ा है।