सुपौल।
एडीजे पंचम कमलेश चंद्र मिश्र की अदालत ने सोमवार को हत्या के एक मामले में बाप-बेटा की आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सदर थाना क्षेत्र के एकमा निवासी शिव चंद्र झा और उसके पुत्र अजीत झा को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि मृतक की विधवा पूनम देवी को देने का आदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त भादवि की अन्य धाराओं में छह माह की अतिरिक्त सजा भी दी गई है। कांड के सूचक की तरफ से अपर लोक अभियोजक लल्लन प्रसाद सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने दलीलें रखीं।
हत्याकांड की घटना सदर थाना क्षेत्र में 1 अगस्त 2017 को हुई थी। मृतक उदय कांत झा की पत्नी पूनम देवी भगवती घर में उस दिन पूजा करने गई थी। इसी बीच उसके भैंसुर शिव चंद्र झा के अलावा उसका पुत्र अजीत झा और उसकी पत्नी और पुत्रों ने वहां आकर उसे पूजा करने से रोका। इसका विरोध करने पर सभी ने मिलकर पूनम देवी को मारपीट किया। इस बीच पूनम देवी के पति उदय कांत झा आए तो उनके साथ भी लाठी डंडे से बुरी तरह मारपीट की। इस बीच अजीत झा ने उदय कांत झा पर रड से प्रहार कर दिया।बुरी तरह से जख्मी उदय कांत झा की मौत इलाज के दौरान दूसरे दिन हो गई थी।
