रांची।
झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को झरिया के पूर्व बाहुबली भाजपा विधायक संजीव सिंह को वापस धनबाद जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया है। कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने सरकार को 2 सप्ताह के अंदर संजीव सिंह को वापस दुमका जेल से धनबाद जेल शिफ्ट करने को कहा है। मालूम हो कि गत सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मालूम हो कि पूर्व विधायक संजीव सिंह के दुमका से धनबाद जेल लाने की निचली अदालत के आदेश के अनुपालन को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था।
पूर्व विधायक की ओर से बहस में भाग लेते हुए पूर्व महाधिवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने कोर्ट को बताया कि विचाराधीन कैदी को दूसरी जेल में भेजने से पहले संबंधित निचली अदालत से इजाजत लेनी जरूरी है। पर निचली अदालत की इजाजत के बिना संजीव सिंह को दुमका केंद्रीय कारा भेज दिया गया। जबकि सरकार की ओर से अधिवक्ता पी एस पति ने कहा कि विचाराधीन कैदी को दूसरी जेल में भेजने के लिए निचली अदालत की इजाजत जरूरी नहीं है। इसके लिए घटनोत्तर स्वीकृति ली जा सकती है। मालूम हो कि संजीव सिंह धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के आरोप में जेल में है।


