रांची।

झारखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व डीजीपी डीके पांडे की पत्नी पूनम पांडे को बड़ी राहत देते हुए चामा मौजा स्थित उनकी जमीन की जमाबंदी मामले में किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भू राजस्व विभाग के प्रधान सचिव व रांची डीसी को भी प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है।
हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस के पी देव की अदालत ने सुनवाई करते हुए फिलहाल जमीन पर बने निर्माण पर किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं करने का आदेश दिया है। अदालत ने पूनम पांडे की जमीन की पूरी जानकारी एफिडेविट के माध्यम से सरकार से मांगी है। इस मामले में अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी।
मालूम हो कि पूनम पांडे ने कांके प्रखंड के जामा मौजा में खरीदी गई जमीन की जमाबंदी रद करने के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने पूनम पांडे की ओर से अदालत में पक्ष रखा। मालूम हो कि पूनम पांडे ने अंचल के चामा मौजा में 50 डिसमिल जमीन खरीदी है। कांके के अंचलाधिकारी ने नोटिस जारी कर पूनम पांडे से अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। इस नोटिस को ही हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।