रांची।

पूर्व डीजीपी डीके पांडेय का जिले के चामा मौजा स्थित जिस जमीन पर मकान बना है, उसकी जमाबंदी रद्द होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमाबंदी रद्द करने पर रविवार को सहमति दे दी है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने संदिग्ध जमाबंदी कायम करने के मामले में दोषी पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर कार्रवाई का भी आदेश दिया है। मालूम हो कि राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार विभाग ने जमाबंदी रद्द करने का प्रस्ताव दिया था। गौरतलब हो कि रांची के कांके अंचल अंतर्गत चामा मौजा के थाना नंबर 55, खाता 87 व प्लॉट संख्या 1232 रकबा 5.01 एकड़ में वर्ष 2018-19 में जमाबंदी कायम की गई थी। जबकि यह भूमि गैर मजरूआ प्रवृति का है, तथा प्रतिबंधित सूचि में दर्ज है।
चामा मौजा में इस प्रवृतित की भूमि कई पुलिस अधिकारियों और रसूखदार लोगो ने जमीन खरीदी है। इसको लेकर काफी बवाल हुआ था फिर मामले की जांच करायी गई, जिसमें तत्कालीन अंचलाधिकारी प्रभात भूषण सिंह, अंचल निरीक्षक चंचल किशोर प्रसाद, राजस्व उप निरीक्षक भुवनेश्वर प्रसाद सिंह, अवर निबंधन पदाधिकारी राहुल कुमार चौबे, अस्थायी लिपिक बिमल चंद्र बोस और मो. खालिद आजमी व कंप्यूटर ऑपरेटर दिलीप कुमार महतो और शैलेश कुमार जांच में दोषी पाए गए है।