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    Home»Headline»निकाय चुनाव मामले में आदेश पालन न होने पर कोर्ट सख्त, हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव समेत तीन अफसरों को जारी किया अवमानना नोटिस
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    निकाय चुनाव मामले में आदेश पालन न होने पर कोर्ट सख्त, हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव समेत तीन अफसरों को जारी किया अवमानना नोटिस

    टुडे पोस्ट लाइवBy टुडे पोस्ट लाइवSeptember 10, 2025No Comments2 Mins Read
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    Ranchi News:  झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी किया है। स्थानीय निकाय चुनाव से जुड़ी एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की अधिकारी वंदना दादेल और नगर विकास विभाग के पूर्व सचिव विनय चौबे को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

    मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई। अदालत ने स्पष्ट किया कि पहले दिए गए आदेशों के बावजूद स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई, जो न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। इस पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने तीनों अधिकारियों से जवाब मांगा है।

    सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आदेश का पालन नहीं होना गंभीर मामला है और इस पर जिम्मेदार अधिकारियों को स्पष्टीकरण देना होगा। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को तय की है। इस तारीख को अदालत इन अधिकारियों के खिलाफ आरोप गठित करेगी।

    यह अवमानना याचिका निवर्तमान पार्षद रौशनी खलखो की ओर से दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि उच्च न्यायालय ने पहले ही स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे, लेकिन सरकार की ओर से उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

    प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि अदालत के स्पष्ट निर्देश के बावजूद संबंधित विभागों द्वारा चुनाव से जुड़ी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। अदालत ने इस पर गंभीर चिंता जताई और कहा कि न्यायालय के आदेशों को नजरअंदाज करना अदालत की अवमानना है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

     ज्ञात हो कि  स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर पार्षद रोशनी खलखो  बनाम  झारखण्ड सरकार मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में  जस्टिस  आनंदा सेन जी के कोर्ट ने दिनांक 04/01/2024 को तीन हफ्ते में चुनाव कराने के आदेश दिया था। मामले में दिनांक 02/09/2025 को   दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई  के दौरान, सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा, सरकार की ओर से निकाय चुनाव कराने के लिए और समय की मांग किया गया लेकिन कोर्ट ने समय की मांग को ख़ारिज कर दिया,कोर्ट के आदेश को समय से चुनाव न कराने पर न्यायलय ने फिर से नाराजगी जताई और यह माना की कोर्ट की अवमानना हुई है

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