राज्य में कंटेनमेंट जोन के बाहर 10वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई 21 दिसंबर से शुरु होगी। सरकार ने स्कूलों को ऑफलाइन कक्षा लेने की अनुमति दे दी है। इसके लिए छात्रों के अभिभावकों से अनुमति लेनी जरूरी होगी। वहीं स्कूल संचालकों को केंद्रीय आपदा प्रबंधन विभाग और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जारी गाइड लाईन का पालन करने का निर्देश दिया गया है। इन स्कूलों में अभिभावकों को बोर्ड परीक्षा में पंजीकरण की सुविधा मिल सकेगी। इसके अलावा सभी मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेजों में भी यूजीसी के गाइडलाइन के अनुरूप क्लास शुरू करने की अनुमति दी गयी है। साथ ही श्रीकृष्ण प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज, वन प्रशिक्षण स्कूल और झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी में भी प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति प्रदान की गयी है। इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह द्वारा गुरुवार को आदेश निर्गत कर दिया गया है।
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रांची ।
मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि फिल्मों की शूटिंग भी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत होगी। वहीं कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी आर्थिक गतिविधियों की भी अनुमति दी गयी है। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आदेश में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी धार्मिक स्थलों में पूजा की अनुमति और हॉल में क्षमता से 50 फीसदी और अधिकतम 200 व्यक्ति तथा खुले मैदान में 300 लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम के आयोजन की भी अनुमति दी गयी है। वहीं सभी तरह के प्रदर्शन, मेला प्रदर्शनी, खेल आयोजन की गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। इसके अलावा अन्य स्कूल- कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल और स्वीमिंग पुल तथा मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे।
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