Surat: सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?’… कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान को लेकर दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को ‘को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। फिलहाल सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड रखते हुए उन्हें अपील का मौका दिया गया है। साथ ही 10 हजार के बांड पर जमानत दे दी है। राहुल गांधी ने 13 अप्रैल, 2019 को बेंगलुरु के निकट कोलार में एक चुनावी जनसभा में मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है। इस पर सूरत पश्चिम के विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की थी। इसी मामले में उन्हें कोर्ट ने आईपीसी की धारा 490 और 504 के तहत दोषी ठहराया है।
कोर्ट में क्या बोले राहुल?
मानहानि के केस में कोर्ट में पेश होने के लिए राहुल गांधी आज सुबह सूरत पहुंचे थे। वे पौने 11 बजे सूरत की जिला एवं सत्र अदालत पहुंचे। इसके बाद कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। जहां पर कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए उन्हें आईपीसी की धारा 504 के तहत मानहानि का दोषी करार दिया। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का यह मामला दो धाराओं 499 और 504 में था। आईपीसी की धारा 504 में दोषी पाए जाने पर दो वर्ष की सजा का प्रावधान है। राहुल ने कहा मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता रहता हूं। इसके खिलाफ आवाज उठाता हूं। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। किसी को अपमानित करने का इरादा नहीं था।
क्या था पूरा मामला?
2019 के लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में कहा था कि ‘सारे चोरों के सरनेम मोदी कैसे हैं? राहुल गांधी के इस बयान के बाद सूरत के वेस्ट से बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस कर दिया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने मोदी समुदाय का अपमान किया। इसके बाद यह केस सूरत की कोर्ट में पहुंचा था। राहुल गांधी को 9 जुलाई, 2020 को सूरत की कोर्ट में पेश होना पड़ा था। पिछले महीने पूर्णेश मोदी ने केस में जल्दी फैसला करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने सूरत की कोर्ट से तेज सुनवाई का आदेश देते हुए ऊपरी अदालत में सुनवाई की अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद पिछले एक महीने से सूरत कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। इसमें दोनों पक्षों की तरफ दलीलें रखी गई थी। इस दौरान राहुल गांधी के वकील ने कहा था कि मोदी कोई समुदाय नहीं है। राहुल गांधी के सारे आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लक्षित थे। ऐसे में उन्हें मानहानि का केस करना चाहिए। इसके बाद सूरत कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा ने फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च को तारीख निर्धारित की थी। इसके बाद कांग्रेस ने सूरत कूच का ऐलान किया था।
स्वागत में सूरत में बैनर-पोस्टर लगे
राहुल गांधी सुबह 11 बजे के करीब सूरत हवाईअड्डे पर पहुंचे। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर उनका स्वागत किया। कांग्रेस के गुजरात प्रदेश प्रभारी रघु शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकोर, नेता प्रतिपक्ष अमित चावडा समेत अन्य कई नेता सूरत पहुंचे। पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश प्रभारी रघु शर्मा ने राहुल गांधी पर लगाए आरोप को आधारहीन बताते हुए कहा कि सत्य की जीत होती है।
उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, जब सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्ट के जजमेंट में न्याय मिला है। यह सिर्फ परेशान की राजनीति है, जो भाजपा ने शुरू की है। उन्होंने कहा कि देश के सामने मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भाजपा के नेता इस तरह के केस कर रहे हैं। सूरत कांग्रेस नेता नैषद देसाई ने न्यायालय की टिप्पणी पर कुछ भी बोलने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वे आगे अपील करेंगे।
राहुल गांधी को अपने आप पर कंट्रोल नहीं है
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने कहा कि राहुल गांधी को अपने आप पर कंट्रोल नहीं है। पूरे समाज को बदनाम करने को लेकर उन्होंने निवेदन किया था। मानहानि की याचिका दायर करने वाले सूरत पश्चिम के विधायक पूर्णेश मोदी ने फैसले का स्वागत किया।