धनबाद। पुलिस हिरासत में वारंटी को छुड़ा ले जाने के मामले में नामजद आरोपित भाजपा विधायक ढुल्लू महतो ने सोमवार को धनबाद न्यायालय में सरेंडर कर दिया। इसके बाद अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत ने विधायक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
मालूम हो कि झारखंड हाई कोर्ट ने ढुल्लू महतो की रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें एक माह के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया था, जिसके बाद उन्होंने अदालत में सरेंडर दिया। जानकारी अनुसार 9 अक्टूबर 2019 को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने विधायक ढुल्लू महतो समेत कांड के नामजद पांच आरोपितो को वारंटी को छुड़ाने के मामले में डेढ़ डेढ़ वर्ष की साधारण सजा और जुर्माना भरने का आदेश दिया था। वहीं अदालत ने मामले के नामजद आरोपित बसंत शर्मा को बाईज्जत बरी कर दिया था। आरोपितों ने चार नवंबर 19 को सेशन कोर्ट मे कुल चार अपील दायर कर सजा के आदेश को चुनौती दी थी, जिसे सत्र न्यायालय ने विधायक समेत अन्य की अपील को खारिज कर दिया था।
इसके बाद विधायक ढुल्लू महतो समेत अन्य ने झारखंड हाई कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर कर चुनौती दी थी, परंतु रिवीजन करने से पहले विधायक ने निचली अदालत में सरेंडर नहीं किया था। लिहाजा हाई कोर्ट ने उन्हें पहले सरेंडर करने का आदेश दिया था। एमिड कोल इंटरप्राईजेज के मुंशी गौरी शंकर सिंह के शिकायत पर पुलिस ने ढुल्लू के समर्थक राजेश गुप्ता सहित तीन-चार अन्य के विरुद्ध रंगदारी मांगने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।