पटना। एके-47 बरामदगी के मामले में एमपीएमएल की विशेष कोर्ट ने मंगलवार को राजद के मोकामा विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उनकी विधानसभा की सदस्यता जाने का खतरा हो गया है। अदालत ने अनंत सिंह के पैतृक आवास के केयर टेयर सुनील राम को भी 10 साल की सजा सुनाई है। मालूम हो कि विधायक के खिलाफ दानापुर, गया और बाढ़ में भी अपराधिक मामले चल रहे है। कोर्ट का निर्णय आने पर विधायक के वकील सुनील कुमार ने कहा कि फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी।
इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह पेश किए और उनके बयान कोर्ट में दर्ज किए गए।बचाव पक्ष ने 34 गवाह भी पेश किए। 16 अगस्त 2019 को बाढ़ सहित विभिन्न थानों की पुलिस ने विधायक अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां स्थित घर में छापेमारी कर एके-47, 7.62 एमएम की 26 गोलियां और दो ग्रेनेड बरामद किया था। पुलिस ने अनंत सिंह और सुनील राम के खिलाफ 4 नवंबर 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र आईपीसी की धारा 414, आर्मस एक्ट की धारा 25 (1-ए), 25 (1-एए), 25 (1-बी), सी, 27 एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दाखिल किया गया था। इसमें 13 जून को कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई थी। इस पूरे मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के तहत 34 महीने तक चली।
सजा मिलने के बाद अनंत सिंह की विधानसभा की सदस्यता जाने का खतरा है। दो वर्ष से ज्यादा सजा होने पर विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है। विधायक अनंत सिंह पर एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट में 5 आपराधिक मामले सेशन ट्रायल और 4 आपराधिक मामले न्यायिक दंडाधिकारी एम-पीएमएलए के विशेष कोर्ट में चल रहा है। इसके अलावे दानापुर, गया व बाढ़ में आपराधिक मामले चल रहे हैं।