कोडरमा ।
डोमचांच के पुरनाडीह पत्थर खदान में हुए हादसे में दाे मजदुरों की हुई माैत के मामले में जिला प्रशाासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खदान का लीज रद्द कर दिया है। जिला खनन पदाधिकारी मिहिर सलकर ने बताया कि खदान दुर्घटना के मामले में विभाग स्तर से खदान के संचालक संजय राय को नोटिस भेजी गई थी। जिसमें उन्हें 30 दिनों के अंदर पट्टा शर्तों के अनुसार खनन कार्य करने को लेकर सभी मापदंडों को पूरा करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन निर्धारित अवधि में खदान संचालक द्वारा पट्टा शर्तों के अनुसार खदान में सुरक्षा सहित अन्य इंतजाम नहीं किया गया। जिसे लेकर उपायुक्त के निर्देश पर उक्त खदान के बचे अवधि का लाइसेंस विभाग स्तर से रद्द कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि लगभग 9 एकड़ में स्थित उक्त खदान की लीज अवधि 2026 तक थी। उल्लेखनीय है कि उक्त खदान में पिछले महीने पत्थर की निकासी के दौरान हुए हादसे में दो वाहनों के गहरे खदान में वाहन गिर जाने के कारण मौत हो गई थी। इसे लेकर उपायुक्त ने जांच टीम का गठन करते हुए रिपोर्ट की मांग की थी।
डीएमओ ने बताया कि पिछले दिनों मरकच्चो प्रखंड अंतर्गत नावाडीह में खटोलीया माइंस में हुए खदान दुर्घटना, जिसमें एक मजदूर की पत्थर उत्खनन के दौरान मौत हो गई थी। इसे लेकर खदान संचालक राम प्रसाद साहू को नोटिस भेजी गई है। साथ ही उन्हें 30 दिनों के अंदर पट्टा शर्तों के अनुरूप सभी मापदंडों को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित अवधि के बाद उक्त खदान के निरीक्षण किए जाने पर शर्तों का उल्लंघन पाए जाने को लेकर उक्त खदान संचालक पर भी लीज रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि उपायुक्त के द्वारा जिले में सुरक्षा मापदंडों को ताक पर रखकर खनन कार्य करने वाले खदान संचालकों की सूची डीजीएमएस को भेजी गई है। साथ ही डीजीएमएस को ऐसे खदानों का निरीक्षण कर सुरक्षा मापदंडों की अवहेलना पाए जाने पर इनके विरूद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया है। डीएमओ ने बताया कि खनन पट्टा शर्तों के उल्लंघन को लेकर 4 खदान संचालकों को नोटिस भेजी गई है