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    Araria: पेट्रोल छिड़ककर घर में आग लगाकर चार लोगों के हत्याकांड मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

    टुडे पोस्ट लाइवBy टुडे पोस्ट लाइवMarch 19, 2024No Comments2 Mins Read
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    Araria:  जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह की अदालत ने मंगलवार को बहुचर्चित पलासी के फरसा डांगी में  घर में आग लगाकर सास,ससुर,साला और साली  की हत्या मामले में दोषी मोजसिम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।साथ ही  15 हजार रुपये का अर्थदंड भी दोषी पर लगाया है।  अर्थ दंड के रूप में जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी फरमान सुनाया है।

    सत्र वाद संख्या 281/2022 में  मामले की सूचक नरगिस परवीन के द्वारा पलासी थाना में कांड संख्या 167/2021 दर्ज कराई गई थी। जिसमे उन्होंने बहनोई के द्वारा ही उसके पिता,मां,भाई और बहन की निर्मम हत्या घर में पेट्रोल छिड़ककर आग लगाकर कर देने का आरोप लगायई थी ।घटना में पिता इरशाद, मां मरजीना, भाई अबुध, बहन शकीला की मौत हो गई। इस कांड में सुचिका ने दोषी के अलावा अबु नसर, बीबी रजीना, चुन्नी,ईसबर, संजरी पांच अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी,जिसमें 3 सितम्बर 2021 को उसके जीजा मोजसिम अन्य लोगों के साथ घर पर आकर टिन और फुस के घर में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देने की बात कही थी।घटना में चार लोगों की जान गई थी,जो एक ही कमरे में सोये हुए थे।

    शिकायतकर्ता सूचिका ने अस्पताल में घायल अवस्था में अपने फर्द बयान में यह भी बताया था कि दोषी मोजसिम का निकाह उसकी बहन के साथ हुआ था और वह उसे तलाक भी दे दिया था।बावजूद इसके वह अपनी तलाकशुदा पत्नी को रखने के लिए दवाब बना रहा था और इसी प्रतिशोध में ने घटना को अंजाम दिया।

    सरकार की ओर से लोक अभियोजक लक्ष्मी नारायण यादव ने निर्ममतापूर्वक हत्याकांड के दोषी करार के लिए फांसी की सजा सुनाई जाने की मांग रखी। जबकि दोषी की ओर से लीगल एड डिफेंस कॉउन्सिल के चीफ ने कम से कम सजा सुनाई जाने की अपील की।जिससे संतुष्ट होकर न्यायालय ने दोषी की सजा मुक्करर किया।

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    District and Sessions Judge fire by spraying petrol life sentence
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