पटना। ऐतिहासिक गांधी मैदान में वर्ष 2013 में हुंकार रैली के दौरान हुए बम ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने सोमवार को 9 दोषियो की सजा का एलान कर दिया है। कोर्ट ने इसमें 4 दोषियो को फांसी, 2 को उम्र कैद, 2 को 10 साल और 1 को सात साल की सजा सुनाई है। इसके पूर्व कोर्ट ने 27 अक्टूबर को आरोपियो को दोषी पाया था। एनआईए कोर्ट ने उमेर सिद्दिकी, अहमद हुसैन, अजहरूद्दीन कुरैशी, हैदर अली, इम्तियाज अंसारी, मोजिबुल्लाह अंसारी, फिरोज अहमद और नुमान अंसारी,इफ्तेखार आलम को भादवि सहित एक्सप्लोसिव, यूए(पी) और रेलवे एक्ट की विभिन्न धाराओ के तहत दोषी करार दिया था। मालूम हो कि नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली से पहले 27 अक्टूबर 2013 को गांधी मैदान और पटना जंक्शन में सीरियल ब्लास्ट किया गया था। ब्लास्ट में छह लोगो की मौत हो गई थी और 85 लोग घायल हुए थे। मामले में 187 लोगो की कोर्ट में गवाही कराई गई थी।
कोर्ट ने पटना के गांधी मैदान ब्लास्ट केस में दोषी इम्तियाज अंसारी, हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी और मुजीबुल्लाह अंसारी को फांसी की सजा सुनाई है। जबकि उमर सिद्दकी और अजहरुद्दीन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अहमद हुसैन और फिरोज असलम को 10-10 साल की सजा और इफ्तेखर आलम को 7 साल की सजा सुनाई। सजा पानेवालों में उमेर सिद्दिकी,अजहरूद्दीन कुरैशी छतीसगढ़ के रहनेवाले है । जबकि हैदर अली, इम्तियाज अंसारी, मोजिबुल्लाह अंसारी, फिरोज अहमद और नुमान अंसारी, इफ्तेखार आलम रांची के रहनेवाले है। अहमद हुसैन यूपी के मिर्जापुर का रहनेवाला है।
कोर्ट की ओर से दोषियों को सजा की घोषणा होते ही बेउर जेल को हाई अलर्ट मोड में रखा गया है।जानकारी अनुसार बेउर जेल के बाहर और अंदर की सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएमपी के कमांडो, जिला बल और सैफ के जवानों को सौंपा गया है। बेउर जेल के बाहरी सुरक्षा के लिए बीएमपी के एक प्लाटून कमांडो को तथा जिला बल के चार सेक्शन और सैफ के जवानों का दो सेक्शन लगाया गया है। जेल के अंदर बनाए गए कंट्रोल रूम में पांच सहायक अधीक्षक के अलावा दो उपाधीक्षक की 24 घंटे कंट्रोल रूम में ड्यूटी लगा दी गई है। इसके अलावा जेल के अंदर लगे सभी वॉच टावर पर दो-दो संतों को कड़ी सुरक्षा में लगाया गया है। खुफिया तंत्र को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया।