Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की कोर्ट में शनिवार को सुनील कुमार पासवान की ओर से मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एमवीआई) की नियमित बहाली के मामले में दायर अवमानना याचिका मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट की ओर से बार-बार दिए गए निर्देश के बावजूद परिवहन सचिव की ओर से जवाब नहीं किए जाने से नाराज कोर्ट ने प्रतिवादी परिवहन सचिव के खिलाफ बेलेबल गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट का तामिला रांची, एसएसपी को करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई 17 अप्रैल को होगी।
कोर्ट ने रांची एसएसपी को निर्देश दिया है कि वह कोर्ट की ओर से जारी गिरफ्तारी वारंट का तामिला कर परिवहन सचिव को 17 अप्रैल को दोपहर 1:15 बजे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट की ओर से परिवहन सचिव को जारी गिरफ्तारी वारंट को कोर्ट में सशरीर उपस्थित में बदलने का आग्रह किया गया, जिसे कोर्ट ने नहीं माना।