दुमका । संथालपरगना प्रक्षेत्र के डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने 27 नवंबर को प्रेस कांफ्रेस में कहा कि मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के खिलाफ सोशल मीडिया पर वायरल खबर बेबुनियाद है। साहेबगंज जिला में पंकज मिश्रा के खिलाफ कोई मामला नहीं चल रहा है। पुलिस के पास कोई तथ्य या सबूत नहीं है, जिसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
डी आई जी ने कहा की पंकज मिश्रा के विरूद्ध जो मामले दर्ज कराए गए थे उसे दर्ज कराने वाले वादी ने वापस ले लिया है। न्यायालय मे जांच उपरांत चार्ज सीट दाखिल किया गया उसमे भी पंकज समेत अन्य लोगो का नाम नही है। आरोप तथ्य हीन बेबुनियाद होने के साथ साथ वादी के द्वारा केस वापस ले लेने के कारण खारिज किया गया है।
डीआईजी की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि तालझारी थाना कांड सं0-146/21, दिनांक-24.12.2021 धारा-323 / 341 / 504 / 384 / 34 भा0द0वि0 एवं 3 (1) (एस), 3(1)(आर) एस०सी० / एस0टी0 एक्ट- वादी श्री रमेश पासवान,
पिता-स्व0 बाजो पासवान, पता-काली स्थान जानकी नगर, थाना-नया जिला-मुंगेर (बिहार) के द्वारा माननीय न्यायालय में समर्पित परिवाद सं0-548 / 21 के आधार पर न्यायालय, प्रथम श्रेणी, राजमहल के निर्देशानुसार अंकित किया गया है। जिसमें इन्होंने 1.
पंकज मिश्रा, विधायक प्रतिनिधि, बरहेट विधानसभा, पता-सकरूगढ़ एस०डी०ओ० कोठी के पास, थाना- जिरवाबाड़ी, जिला-साहेबगंज 2. विभूति कुमार, जिला खनन पदाधिकारी, 3. हरिवंश पाण्डेय, अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल, 4. अरविंद कुमार सिंह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, राजमहल, 5. साईमन मरांडी, अंचलाधिकारी, तालझारी, 6. कैलाश कुमार, थाना
प्रभारी, तालझारी, 7. प्रणीत पटेल, थाना प्रभारी, राजमहल एवं 8. आर्म्स फोर्स के विरूद्ध सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक सम्बोध कर गाली-ग्लौज करने एवं रंगदारी मांगने के आरोप में पंजीकृत किया गया है। इस कांड में अनुसंधान, साक्षियों के बयान एवं इस कांड के नामितों द्वारा धारा-41ए द०प्र०सं० के अंतर्गत दिये गये लिखित / मौखिक बयान के आधार पर यह कांड प्राथमिकी
अभियुक्तों के विरूद्ध असत्य पाते हुए अंतिम प्रपत्र सं0-52, दिनांक-17.05.2022 समर्पित किया
गया है।
. बड़हरवा थाना कांड सं0-85/20, दिनांक-12.06.2020 धारा-147/149/341 / 342 / 323 / 379 / 120बी0/504 / 506 भा0द0वि0- यह कांड वादी शंभूनंदन कुमार पे०- प्रकाश कुमार, सा०-हरिणडंगा बाजार, थाना व जिला – पाकुड़ के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. तपन सिंह, 2. दिलीप साह, 3. इश्तखार आलम 4. पंकज मिश्रा, 5. आलमगीर आलम, विधायक सह मंत्री, झारखंड सरकार 6. तेजस भगत 7. कुंदन गुप्ता 8. धनंजय घोष 9. राजीव रंजन शर्मा, 10 निताई (संजय रमाणी) 11. टिंकू रज्जाक अंसारी एवं 12 अन्य अज्ञात के विरूद्ध मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। अग्रतर अनुसंधान में पाये गये साक्ष्य एवं तथ्यों
की समीक्षोपरांत अभियुक्त पंकज मिश्रा एवं आलमगीर आलम, विधायक सह मंत्री झारखंड सरकार को निर्दोष पाते हुए अन्य 08 अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र सं0-231 / 20 दिनांक- 30.11.2020 समर्पित किया गया है।
न्यायालय में परिवादी बिजय हॉसदा थाना मिर्जाचौकी, जिला-साहेबगंज के द्वारा अभियुक्तगण 1. विष्णु प्र० यादव, 2. पवित्र कु० यादव, 3. राजेश यादव 4. संजय कुo यादव 5. बच्चू यादव, 6. संजय यादव 7. सुभेश मंडल 8. पंकज मिश्रा के विरूद्ध परिवाद दायर किया गया
था। इस संबंध में परिवादी बिजय हॉसदा द्वारा पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज को लिखित आवेदन दिया है कि अशोक यादव के बहकावे में आकर परिवाद दाखिल किया हॅू, जिसे न्यायालय ने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाना भेजा है लेकिन मैं उक्त केश को आगे लड़ना नहीं चाहता हॅू। उक्त केश झूठा है।