गया। व्यवहार न्यायालय के एडीजे सह विशेष पोक्सो न्यायधीश नीरज कुमार की अदालत में शनिवार को अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी कमल देव कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपी पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में 6 साल की साधारण सजा अतिरिक्त होगी। साथी पीड़िता को 4 लाख रुपये हर्जाना देने का भी आदेश दिया है।
दरअसल मामला वर्ष 2017 में जिले के रोशनगंज थाना क्षेत्र में अपहरण और दुष्कर्म की घटना हुई थी। पीड़िता बांके बाजार प्रखंड कार्यालय के पीछे एक मकान के किराए में रहकर पढ़ाई करती थी। आरोपित कमल देव कुमार की बहन की पीडिता से दोस्ती थी। इस कारण कमल देव कुमार अक्सर पीड़िता के कमरे में आया जाया करता था। एक दिन वह पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले भागा था। इस पर उसके पिता ने मामला दर्ज कराया था। उसके बाद पीड़िता किसी तरह घर पहुंची और घरवालों को जानकारी दी। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने यौन शोषण की धारा 376 एवं पोक्सो एक्ट के तहत कमल देव कुमार के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
पोक्सो के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार ने बताया कि ट्रायल के दौरान सभी गवाहों ने न्यायालय के समक्ष घटना का पूर्ण समर्थन किया है। न्यायालय के आदेश पर अभियुक्त को 14 जुलाई 2017 को न्यायिक हिरासत में गया केंद्रीय कारागार भेज दिया गया था, तब से वह गया जेल में बंद है।