रांची। रांची के स्पेशल एसी-एसटी कोर्ट ने साहिबगंज महिला थाना की प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले में सिटी एसपी रांची, साहेबगंज के डीएसपी पीके मिश्रा , रांची के एसटीएसटी थाना प्रभारी व विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। रूपा तिर्की मौत के मामले में वायरल ऑडियो के आधार पर उन्हें आदेश दिया गया है।जानकारी अनुसार पीडीजे कोर्ट ने एससी एसटी थाने को सीआरपीसी के प्रावधान के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
उल्लेखनीय हो कि रूपा तिर्की की मां पद्मावती उराईन ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दाखिल की थी। रुपा तिर्की की मौत के बाद सरकार की आरे से इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई है। उल्लेखनीय हो कि गत 3 मई को पुलिस लाइन स्थित गंगा भवन सरकारी क्वार्टर US-1 में संदिग्ध अवस्था में रूपा तिर्की का शव फंदे से लटकता पाया गया था। इसके बाद उसके पिता ने रुपा तिर्की की मौत के मामले में सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को मौत के लिए जिम्मेवार ठहराया था।
मालूम हो कि रूपा की मौत के बाद दो ऑडियो वायरल हुए थे। पहला ऑडियो रूपा तिर्की और उसके ब्वॉयफ्रेंड शिव कुमार कनौजिया का था। जबकि दूसरे ऑडियो डीएसपी पीके मिश्रा और एक शख्स का था, जिसमें डीएसपी को रूपा तिर्की के साथ गाली गलौज देते हुए साफ सुना जा सकता है। कोर्ट ने इस संबंध में डीएसपी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करने के कारण एससीएसटी थाना प्रभारी और साहेबगंज डीएसपी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले में विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला किया था।