नालंदा। नगरनौसा थाना हाजत में पीट-पीटकर हुई जदयु नेता की हत्या मामले में स्पेशल कोर्ट एससी-एसटी की जज प्रतिभा सिंह की अदालत ने थानेदार कमलेश कुमार व एक अन्य पुलिसकर्मी एएसआई बलिदंर राय को उम्र कैद सुनायी है। साथ ही 25 – 25 हजार रुपए का जुर्माना किया है । जबकि साक्ष्य के अभाव में अन्य सात अभियुक्तों को रिहा कर दिया गया।
न्यायाधीश ने जिन आरोपित को रिहा किया है उनमें चौकीदार संजय पासवान, जितेन्द्र कुमार व ग्रामीण नरेश साव, पवन साव, देवीनंदन कुमार, दयानंद साव और कमलेश साव को रिहा कर दिया। सुनवाई के दौरान ही एक अन्य आरोपित पुलिसकर्मी तेज नारायण राय की मौत हो चुकी है।
मालूम हो कि 10 जुलाई 2019 को पुलिस ने लड़की के अपहरण के मामले में नगरनौसा थाना पुलिस ने सैदपुरा गांव निवासी जदयू के तत्कालीन महादलित प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष गणेश रविदास को गिरफ्तार किया था। 11 जुलाई को थाने में ही खिड़की से टंगी उनकी लाश बरामद की गयी थी। पुलिस का दावा था कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं, मृतक के पुत्र बलिराम रविदास समेत अन्य ग्रामीण हाजत में ही पीटकर हत्या का आरोप लगा रहे थे। 12 जुलाई को सड़क जाम के बाद पुलिस-पब्लिक में जमकर झड़प हुई थी। बाद में उच्चाधिकारियों के निर्देश पर थानेदार, जमादार व चौकीदार को गिरफ्तार किया गया और 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया।
मामले में स्पेशल पीपी राणा रंजीत सिंह ने अभियोजन पक्ष की ओर से दलीलें रखीं। वहीं अधिवक्ता शैलेश कुमार सिन्हा व ध्रुव कुमार सिंह ने बचाव पक्ष की ओर से बहस की। स्पेशल पीपी ने बताया कि सैदपुरा गांव निवासी बलिराम रविदास ने पिता गणेश रविदास की हत्या का आरोप लगाकर मुकदमा कराया था। उसका आरोप था कि पुलिस गणेश को घर से उठाकर ले गयी थी। 11 जुलाई की शाम में चौकीदार ने परिजन को सूचना दी कि गणेश की मौत हो गयी है। मृतक के शरीर पर चोट के कई जख्म पाये गये थे।