Ranchi News:- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत वाद पर रांची सिविल कोर्ट के सीजेएम द्वारा लिये गए संज्ञान को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर गुरुवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री के अधिवक्ताओं ने बहस के लिए समय मांगा। अदालत ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तिथि आठ सप्ताह बाद निर्धारित की। मामले की सुनवाई जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई। मुख्यमंत्री की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा, दीपांकर रॉय और श्रेय मिश्रा ने पक्ष रखा।
गौरतलब है कि रांची सीजेएम कोर्ट ने पिछले वर्ष ईडी की कंप्लेन केस पर संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ समन जारी किया था। इस आदेश को निरस्त करने के लिए मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
ईडी का आरोप है कि जमीन घोटाले से जुड़े मामले में हेमंत सोरेन को 10 समन जारी किए गए थे, जिनमें से वह केवल दो पर पेश हुए। शेष 8 समन का अनुपालन नहीं करने को एजेंसी ने समन की अवहेलना माना है। ईडी ने इस आधार पर 19 फरवरी को पीएमएलए एक्ट के तहत शिकायत वाद दर्ज कराया था।

