कोडरमा।
दहेज के लिए ससुराल वालों द्वारा विवाहिता को किरोसिन छिड़ककर जलाकर हत्या किए जाने के एक मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश टू संजय कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए पति, देवर और ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में न्यायालय ने सास बुंदेला देवी को बरी कर दिया।न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान कुल 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया। तत्पश्चात न्यायाधीश ने साक्ष्यों के आधार पर इस मामले में पति अनिल सिंह, देवर मनोज सिंह व ससुर नागेश्वर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक दिनेश चंद्र के अलावा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मंटू सिंह ने दलीलें रखी। दोषी ठहराए गए तीनों लोग फिलहाल जमानत पर थे।
उल्लेखनीय हो की 27 मई 2014 को तिलैया थाना क्षेत्र के इंदरवा बस्ती में विवाहिता शीला देवी को ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला था। मामले में मृतका के पिता चेत लाल सिंह ने तिलैया थाने में मामला दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने अपनी पुत्री की हत्या दहेज के लिए उसके ससुराल वालों द्वारा कर दिए जाने की शिकायत दर्ज कराते हुए 4 लोगों को नामजद किया था। मृतका के पिता का कहना था कि उसके पुत्री को जिसकी शादी 2009 में हुई थी। काफी दिनों से दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। इस बीच उसकी पुत्री ने दो पुत्रों को जन्म दिया। इसे लेकर भी उसके ससुराल वाले उसे ताना देते रहते थे।