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नई दिल्ली
लंदन हाईकोर्ट ने पीएनवी बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी की प्रत्यर्पण रोकने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद उसके प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव को अब शीघ्र भारत लाने की संभावना बढ़ गई है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि नीरव मोदी के पास बेस्ट मिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने का कोई आधार नहीं है।
मालूम हो कि वेस्ट मिंस्टर कोर्ट ने फरवरी में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की सुनवाई के बाद उसे भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दी थी। अदालत के इस आदेश के बाद ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल ने भी 15 अप्रैल को प्रत्यर्पण के आदेश को मंजूरी दी थी। बेस्ट मिंस्टर कोर्ट के आदेश के बाद नीरव मोदी ने प्रत्यर्पण रोकने की मांग को लेकर लंदन हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
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