Patna News:जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर को आज दिनभर चले उठापटक के बाद शाम में सिविल कोर्ट से बिना शर्त जमानत मिल गयी है। इसके पहले कोर्ट में प्रशांत किशोर ने सशर्त जमानत लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में बेउर जेल ले जाया गया था। इसके बाद प्रशांत किशोर ने जेल में ही आमरण अनशन करने का ऐलान किया था।
इस मामले में प्रशांत किशोर के अधिवक्ता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पुलिस प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर सिविल कोर्ट लाई। तब तक उन्होंने बेल पिटीशन तैयार कर लिया था। कोर्ट में पेशी के बाद इस मामले में सुनवाई हुई। बहस के बाद कोर्ट ने पीके को 25 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट ने पीके के सामने शर्त रखा कि वो एक पीआर बॉन्ड भर कर देंगे। इसमें लिखा है कि भविष्य में पीके ये ऑफेन्स दोबारा नहीं करेंगे। वकील ने कहा कि उन्होंने इस बात पर अपत्ति जताई। बॉन्ड को भरने मतलब ये मानना है कि उन्होंने ऑफेन्स किया है। ऐसे में पीके भविष्य में किसी भी तरह का आंदोलन नहीं कर पाएंगे।
उल्लेखनीय है कि जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर 2 जनवरी से पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे थे। इसके बाद 6 जनवरी को भोर चार बजे बिहार पुलिस प्रशांत किशोर को आमरण अनशन स्थल गांधी मूर्ति से गिरफ्तार कर 5 घंटे तक एंबुलेंस में घुमाती रही। फिर उन्हें फतुआ के सामुदायिक अस्पताल ले गई और उसके बाद पीरबहोर सिविल कोर्ट पटना लेकर आई। प्रशांत किशोर को सिविल कोर्ट से 25 हजार के मुचलके पर सशर्त जमानत मिल गई थी लेकिन उन्होंने बेल बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।