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इलाहाबाद।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डा. कफील खान पर लगाए गए रासुका को रद्द करने और उसकी रिहाई का आदेश मंगलवार को दिया। न्यायालय में मामले की सुनवायी पूरी होने के बाद 28 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा गया था। डा. कफील पर सीएए और एनआरसी को लेकर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए अलीगढ़ डीएम ने रासुका की कार्रवाई की थी। इस मामले में डा. कफील को 29 जनवरी 2020 काे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। रासुका के खिलाफ डा. कफील की मां नुजहत परवीन ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
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