रांची।
हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक की अदालत ने बुधवार को सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए फूल सिंह को जैक के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त करने का आदेश दिया है। फूल सिंह ने सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मालूम हो कि राज्य सरकार ने जैक के तत्कालीन उपाध्यक्ष फूल सिंह को सितंबर 2020 में बिना किसी पूर्व सूचना के ही पद से हटा दिया था। कोर्ट के आदेश से फूल सिंह को राहत मिली है।
जानकारी अनुसार पद से हटने के पूर्व फूल सिंह को न तो नोटिस दी गई और न उनका पक्ष सुना गया था। वादी की ओर से न्यायालय में पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बताया कि किसी का पक्ष नहीं सुनना नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है। अधिवक्ता ने न्यायालय से सरकार के आदेश को खारिज कर फूल सिंह को दोबारा पद पर नियुक्त का आदेश देने की प्रार्थना की। सरकार के अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि फूल सिंह को उपाध्यक्ष पद से हटाया जाना न्याय संगत है और सरकार को ऐसा करने का अधिकार है।
मालूम हो कि वर्ष 2015 में फूल सिंह को जैक का उपाध्यक्ष बनाया गया था। उनकी नियुक्ति तीन साल के लिए की गई थी। यह अवधि पूरा होने पर पुनः उन्हें अगले 3 वर्ष के लिए पद पर नियुक्त कर दी गई। पर सितंबर 2020 में बिना कारण बताए फूल सिंह की सेवा समाप्त कर दी गई।