रांची।
झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने सोमवार को सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की याचिका पर सुनवाई करते हुए देवघर उपायुक्त के आदेश पर दर्ज प्राथमिकी की जांच पर 21 सितंबर तक रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता अनामिका गौतम की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता आर एस मजूमदार ने अदालत मैं पक्ष रखा। और प्राथमिकी रद्द करने की मांग की। जबकि अधिवक्ता प्रशांत पल्ल्व ने दलिल रखते हुए कहा कि सिविल मामले में उपायुक्त को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने न्यायालय को बताया कि इस मामले ने संबंधित प्राथमिकी को पूर्व में खारिज किया जा चुका है। मालूम हो कि देवघर जिला प्रशासन ने एलोकेसी धाम की जमीन की खरीद को लेकर अनामिका गौतम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिसकी जांच पुलिस कर रही है। देवघर डीसी के आदेश पर जमीन का निबंधन भी रद्द कर दिया गया था।