रांची।

झारखंड हाई कोर्ट ने निलंबित एडीजी अनुराग गुप्ता को झटका देते हुए उनके खिलाफ पीसी एक्ट जोड़े जाने के आदेश व जांच पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। हलांकि कोर्ट ने अनुराग गुप्ता के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर 11 अगस्त तक के लिए रोक दी है। अनुराग गुप्ता द्वारा याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सुनवाई की।
न्यायालय ने मामले पर राज्य सरकार को काउंटर एफेडेफिट दायर करने का भी निर्देश दिया है। अनुराग गुप्ता के अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान दलील देते हुए कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश के बाद इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा चूकी है। प्राथमिकी का आधार एक सीडी थी, जिसे फॉरेंसिंक जांच के लिए भेजा गया और उसकी रिपोर्ट आ चूकी है। रिपोर्ट में सीडी से छेड़छाड़ करने की बात आई है। ओरिजिनल डिवाइस काफी विलंब से आईओ को दिए गए और उसे एफएसएल के लिए भेजा है। रिपोर्ट का इंतजार किए बिना मामले में पीसी एक्ट की धाराएं जोड़ने का आवेदन दिया गया है। उन्होंने कोर्ट को कहा कि सीआरसीपी के प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया है। इस मामले में एसीबी कोर्ट में भी 5 जुलाई को सुनवाई होना है।