रांची।
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साहिबगंज की दिवंगत महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की के पिता देवानंद तिर्की की याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची एसएसपी को परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर काउंटर एफिडेविट दायर करने को कहा है। मालूम हो कि रूपा के पिता ने हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट दायर कर पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने रूपा की मौत मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की भूमिका की भी जांच कराने का आग्रह किया है।

मालूम हो कि देवानंद तिर्की की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने मामले में जल्द सुनवाई का आग्रह किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि रूपा तिर्की की मौत की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। इस पर कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि सीआरपीसी में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है।
दिवंगत रूपा के पिता के अलावा तीर्थनाथ आकाश और अनुरंजन अशोक ने भी ने भी मामले की जांच सीबीआई से कराने सहित पंकज मिश्रा की इसमें भूमिका तथा उसकी संपत्ति की जांच ईडी से कराने के लिए कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया है। उल्लेखनीय हो कि बीते 3 मई को महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की का शव सरकारी क्वार्टर में फंदे से लटकता मिला था। इस मामले में पुलिस ने रूपा के प्रेमी व उसके बैचमेट सब इंस्पेक्टर शिव कुमार कनौजिया को गिरफ्तार किया था।