गया।
जिले के पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज नीरज कुमार की अदालत ने बुधवार को बहुचर्चित सोनडीहा मां-बेटी दुष्कर्म कांड के 9 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने सभी को अंतिम सांस तक जेल में बंद रहने का आदेश दिया। साथ ही सभी अभियुक्तो को 15-15 हजार रूपए का आर्थिक दंड भी दिया गया है। सजा पाने वाले अभियुक्तो में नवलेश पासवान, निर्भय पासवान, रामू पासवान, उमेश पासवान, रमेश पासवान, श्रवण पासवान उर्फ कारू पासवान, भोला पासवान, उपेंद्र उर्फ भुंदुल पासवान और प्रकाश पासवान के नाम शामिल है। सभी अभियुक्तो को 9 मार्च को दोषी ठहराया गया था। वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से अदालत ने कहा कि अर्थदंड की राशि नहीं देने पर अभियुक्तो को दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतान होगा।
मालूम हो कि मामले में साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपितो शिवम, गौरव और पिंटू पासवान को 9 मार्च को ही मुक्त कर दिया गया था। दुष्कम्र की बहुचर्चित घटना 13 जून 2018 को हुई थी। घटना की रात 8.45 बजे एक प्राइवेट चिकित्सक जिले के गुरारू क्षेत्र से अपनी पत्नी व नाबालिग पुत्री के साथ बाइक से घर लौट रहा था। इस दौरान अभियुक्तो ने कोंच थाना क्षेत्र के सोनडीह के पास बाइक रोक कर चिकित्सक का हांथ पैर बांधकर उसकी पत्नी और पुत्री के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार ने अभियोजन पक्ष की ओर से बहस की। जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्त सत्यनारायण सिंह और कमलेश शर्मा ने पक्ष रखा।